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डीआईजी का दो-टूक अल्टीमेटम: गाजीपुर पुलिस महकमे में मची खलबली, 'क्राइम कंट्रोल या खाली कुर्सी' की नीति साफ

by on | 2026-05-19 01:14:08

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डीआईजी का दो-टूक अल्टीमेटम: गाजीपुर पुलिस महकमे में मची खलबली, 'क्राइम कंट्रोल या खाली कुर्सी' की नीति साफ


गाजीपुर। "क्षेत्र के प्रत्येक सूचीबद्ध अपराधी की अद्यतन स्थिति (करेंट स्टेटस) संबंधित थाना प्रभारी की उंगलियों पर होनी चाहिए। यदि अपराध नियंत्रण में शिथिलता पाई गई, तो त्वरित निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें।" यह कड़ा संदेश वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) ने गाजीपुर पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में दिया। पुलिस अधीक्षक (SP) गाजीपुर की उपस्थिति में हुई इस मैराथन समीक्षा के दौरान डीआईजी ने जिले की कानून-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को लेकर क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय की।

​सभागार में घंटों चली इस बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था के प्रति पुलिस के ढीले रवैये पर डीआईजी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। विशेष रूप से महिला अपराध, चिन्हित टॉप-10 अपराधियों की निष्क्रियता, संगठित माफिया, अवैध शराब नेटवर्क और गौ-तस्करी से जुड़े मामलों पर थाना प्रभारियों से सीधे सवाल-जवाब किए गए, जिससे कई अधिकारियों की सिट्टी-पिट्टी गुम नजर आई।

परिक्षेत्रीय मुख्यालय का पांच-सूत्रीय कड़ा एजेंडा

​कानून-व्यवस्था को धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए डीआईजी ने कड़े वैधानिक और तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है:

  • 1. शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस): चिन्हित माफियाओं, गैंगस्टर, टॉप-10 अपराधियों, अवैध शराब व गौ-तस्करों के विरुद्ध बिना किसी बाहरी अथवा राजनीतिक दबाव के कठोरतम दंडात्मक व गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
  • 2. तकनीकी निगरानी (सीसीटीवी नेटवर्क): साक्ष्य संकलन को सुदृढ़ करने और अपराधों की रोकथाम के लिए जिले के सभी संवेदनशील चौराहों, मुख्य मार्गों और ग्रामीण इलाकों के प्रवेश द्वारों पर वृहद स्तर पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें जिला कंट्रोल रूम से संबद्ध किया जाए।
  • 3. 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' का सुदृढ़ीकरण: स्थापित कैमरों की 24x7 मॉनिटरिंग के लिए जिला पुलिस कंट्रोल रूम को अत्याधुनिक और पूर्णतः सक्रिय मोड में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • 4. पुलिस बीट प्रणाली का पुनर्गठन: पारंपरिक पुलिसिंग की रीढ़ मानी जाने वाली बीट प्रणाली को धरातल पर सक्रिय किया जाए। बीट क्षेत्र में होने वाली किसी भी संज्ञेय घटना या खुफिया विफलता के लिए संबंधित बीट आरक्षी (सिपाही) और हल्का दरोगा को सीधे उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
  • 5. आईजीआरएस (IGRS) की समयबद्धता: जनशिकायत पोर्टल पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लीपापोती बर्दाश्त नहीं होगी। त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न होने पर सीधे संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी।

अपराध के पैटर्न पर गंभीर मंथन, थानों की खुली 'कुंडली'

​बैठक के दौरान जिले के थानों की भौगोलिक स्थिति और वहां के अपराध की प्रकृति (क्राइम पैटर्न) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। चोरी, लूट, राहजनी और महिला उत्पीड़न के ग्राफ के आधार पर डीआईजी ने पुलिसिंग की कमियों को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, थानों को अपराधियों के खिलाफ आक्रामक और परिणामोन्मुख (रिजल्ट ओरिएंटेड) रुख अपनाना होगा।

​इस उच्चस्तरीय गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, समस्त सर्किलों के क्षेत्राधिकारी (CO), सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष तथा जिला पुलिस की विभिन्न विशेष शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में एसपी गाजीपुर ने डीआईजी को जनपद में जारी वर्तमान अभियानों और अपराध नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों की बिंदुवार जानकारी दी।

निष्कर्ष: प्रशासनिक सख्ती से बैकफुट पर लापरवाह अधिकारी

​डीआईजी के इस कड़े रुख और औचक दौरे के बाद गाजीपुर पुलिस लाइन से लेकर सुदूर थानों तक प्रशासनिक हलचल चरम पर है। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों से स्पष्ट है कि अब थानों में शिथिलता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। 'ऑपरेशन दृष्टि' और सुदृढ़ बीट प्रणाली के माध्यम से जहां जिले को पूरी तरह निगरानी तंत्र के दायरे में लाने की तैयारी है, वहीं परिक्षेत्रीय प्रमुख की इस चेतावनी ने स्पष्ट कर दिया है कि परिणाम न देने वाले थाना प्रभारियों को हटाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा।



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