by on | 2025-12-25 18:57:02
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नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की सजा निलंबित कर उसे जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि वह जल्द ही शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।
भले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सेंगर को जमानत दे दी हो, लेकिन वह फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। सेंगर पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का गहन अध्ययन करने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।
23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा यह कहते हुए निलंबित कर दी थी कि वह 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुका है। कोर्ट ने जमानत के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं:
इस फैसले के बाद राजधानी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पीड़िता और उसकी मां द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा, “एक बलात्कार पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। न्याय मांगना अपराध नहीं है। आरोपी को जमानत मिलना लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए निराशाजनक है।”
बीते बुधवार को पीड़िता और उसकी मां ने सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की मजबूती से पैरवी करने के लिए वरिष्ठ वकीलों के सहयोग की मांग की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि न्याय की इस लड़ाई में वे उनके साथ खड़े हैं और हर संभव कानूनी मदद उपलब्ध कराएंगे।
2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2019 में केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या वह हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर रोक लगाता है या नहीं।
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