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अफजाल अंसारी पर एक और शिकंजा: गाजीपुर में तीसरा मामला दर्ज, अरुणाचल से खरीदी राइफल की फाइल गायब

by on | 2026-07-28 23:05:51

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अफजाल अंसारी पर एक और शिकंजा: गाजीपुर में तीसरा मामला दर्ज, अरुणाचल से खरीदी राइफल की फाइल गायब

विशेष संवाददाता |

गाजीपुर । ​मुख्तार अंसारी गिरोह (IS-191) से जुड़े शस्त्र लाइसेंसों की पड़ताल कर रही गाजीपुर पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली और क्रय-विक्रय से जुड़े सरकारी अभिलेख गायब होने तथा शस्त्र का भौतिक सत्यापन न हो पाने के आधार पर की गई है।

डीआईजी वाराणसी रेंज के निर्देश पर चल रही है जांच

वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देश पर मुख्तार अंसारी, उनके परिजनों व सहयोगियों को जारी 51 शस्त्र लाइसेंसों की गहन जांच की जा रही है, जिन पर समय-समय पर 145 हथियारों की खरीद-बिक्री हुई थी। जांच में कई असलहों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। आरोप है कि तत्कालीन शस्त्र लिपिकों की साठगांठ से कलेक्ट्रेट अभिलेखागार से मूल पत्रावलियां गायब कराई गईं।

अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी है राइफल की खरीद

सांसद अफजाल अंसारी के लाइसेंस संख्या 1188/P-11 की जांच में सामने आया कि इसी लाइसेंस पर दशकों पूर्व अरुणाचल प्रदेश के अलोंग जिले से एक NPB राइफल (संख्या 44667) खरीदी-बेची गई थी। फाइल गायब होने के कारण इसका भौतिक सत्यापन नहीं हो सका।

नामजद आरोपी:

पुलिस ने कोतवाली थाने में मुकदमा संख्या 554/26 दर्ज किया है। इसमें सांसद अफजाल अंसारी, तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल तथा शस्त्र लिपिक द्वितीय सुग्रीव तिवारी को आरोपी बनाया गया है। मामला BNS की धारा 409, 120-B, 419 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत पंजीकृत हुआ है।



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