by on | 2026-05-24 16:55:20
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प्रयागराज / गाजीपुर।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला प्रशासन और पूर्व विधायक स्वर्गीय मुख्तार अंसारी व वर्तमान सपा सांसद अफजाल अंसारी के परिवार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी कानूनी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के प्रशासनिक अमले पर सख्त रुख अपनाते हुए गाजीपुर के जिलाधिकारी (DM) को सीधे तौर पर कारण बताओ नोटिस थमा दिया है।
यह पूरा हाई-प्रोपाइल मामला अंसारी परिवार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 18 दुकानों की कुर्की और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें रिलीज न करने से जुड़ा है, जिसने अब एक बड़े कानूनी टकराव का रूप ले लिया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने मंसूर अंसारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजीपुर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और ढीले रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की:
इस कानूनी खींचतान के बीच गाजीपुर की प्रशासनिक पिच पर बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है। पहले इस पूरे मामले में गाजीपुर के पूर्व डीएम अविनाश कुमार को पार्टी (पक्षकार) बनाया गया था। लेकिन, हाल ही में गाजीपुर की कमान नए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के हाथों में सौंप दी गई है।
अंसारी पक्ष के तेजतर्रार अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट के सामने अर्जी लगाई कि जिम्मेदारी अब नए कप्तान की है। कोर्ट ने दलील को स्वीकार करते हुए वर्तमान जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला को विपक्षी संख्या-2 के रूप में इस अवमानना केस में घसीट लिया है। अब जवाबदेही नए साहब की होगी।
गैंगस्टर एक्ट की वो कार्रवाई और हाई कोर्ट की 'फटकार'
- 26 दिसंबर 2023: गाजीपुर के तत्कालीन डीएम ने माफिया नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए मंसूर अंसारी की 18 दुकानों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क (जब्त) करने का फरमान जारी किया था।
- लोअर कोर्ट से नहीं मिली राहत: इस जब्ती के खिलाफ जब मंसूर अंसारी गाजीपुर की विशेष गैंगस्टर कोर्ट पहुंचे, तो वहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
- 12 मार्च का वो 'ऐतिहासिक' फैसला: हार न मानते हुए अंसारी पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। गत 12 मार्च को हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन और विशेष अदालत दोनों के फैसलों को एक झटके में निरस्त कर दिया और कुर्क की गई सभी 18 दुकानों को तुरंत रिलीज करने का आदेश सुनाया।
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