by on | 2026-05-23 19:08:15
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रामपुर | समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चल रहे दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार (अभियोजन पक्ष) की अपील को स्वीकार करते हुए आजम खां की सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की सश्रम कैद में तब्दील कर दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खां पर लगे आर्थिक जुर्माने को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपये कर दिया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार, पर लगा भारी जुर्माना
इस मामले में सह-आरोपी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से सजा की अवधि में कोई राहत नहीं मिली है।
सजा की स्थिति: सेशन कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की 7 साल की जेल की सजा को यथावत (बरकरार) रखा है।
जुर्माने में साढ़े तीन लाख की बढ़ोतरी: हालांकि, कोर्ट ने अब्दुल्ला पर भी आर्थिक शिकंजा कसते हुए जुर्माने की राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है।
नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं पिता-पुत्र
गौरतलब है कि इस मामले में नवंबर 2025 में निचली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से दोनों जेल में बंद हैं। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा कम करने की अपील की थी, जबकि सरकारी वकीलों ने इसे 'गंभीर धोखाधड़ी' बताते हुए सजा बढ़ाने की मांग की थी। शनिवार को कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही माना।
'हेट स्पीच' मामले में भी हाल ही में हुई है 2 साल की कैद
आजम खां की कानूनी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। हाल ही में (16 मई को) कोर्ट ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट (DM) के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने (जूते साफ कराने संबंधी बयान) के 'हेट स्पीच' मामले में भी आजम खां को दोषी पाया था।
भोट थाने में दर्ज इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां को 2 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की अलग से सजा सुनाई है। इस सुनवाई के दौरान आजम खां जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।
आजम साम्राज्य का कानूनी अवसान?
एक समय रामपुर और यूपी की राजनीति में एकछत्र राज करने वाले आजम खां के राजनीतिक और कानूनी साम्राज्य के लिए यह हफ्ता बेहद विनाशकारी साबित हुआ है। पहले हेट स्पीच में सजा और अब मुख्य मामले (दो पैन कार्ड जालसाजी) में सजा का 7 साल से बढ़कर 10 साल होना यह साफ करता है कि योगी सरकार की 'कड़ी कानूनी पैरवी' की रणनीति पूरी तरह कामयाब रही है। 10 साल की इस लंबी सजा के बाद आजम खां का राजनीतिक करियर और आने वाले चुनावों में उनकी हिस्सेदारी कानूनी तौर पर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है।
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