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होटलों में शराब पार्टी के लिए अब लेना होगा 'ओकेजनल लाइसेंस'

by admin@bebak24.com on | 2025-12-23 23:21:08

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होटलों में शराब पार्टी के लिए अब लेना होगा 'ओकेजनल लाइसेंस'


गाजीपुर: जिला आबकारी अधिकारी ने बड़े होटलों में मारा छापा, नए साल पर 1 घंटा अतिरिक्त खुलेंगी दुकानें

गाजीपुर। क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध रूप से शराब परोसने वालों पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में सोमवार रात जिले के कई नामचीन होटलों में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना 'ओकेजनल बार लाइसेंस' के किसी भी आयोजन में शराब पिलाना जेल की हवा खिला सकता है।

होटलों में हड़कंप, प्रबंधकों को सख्त चेतावनी

अचानक हुई इस छापेमारी से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने शहर के होटल कंफर्ट इन्न शुभ्रा, होटल नन्द, होटल अतिथि कांटिनेंटल और होटल एसएम पैलेस का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला आबकारी अधिकारी ने होटल प्रबंधकों को सख्त हिदायत दी कि वे अपने परिसर या रेस्टोरेंट में ग्राहकों को अवैध रूप से शराब न पीने दें।

लाइसेंस की शर्तें और समय सीमा:

  • अनिवार्यता: किसी भी पार्टी या जश्न में शराब परोसने के लिए विभाग से अस्थायी (ओकेजनल) लाइसेंस लेना जरूरी है।
  • अवधि: यह लाइसेंस मात्र 12 घंटे (एक दिन) के लिए मान्य होगा।
  • कार्रवाई: बिना लाइसेंस शराब पिलाते पकड़े जाने पर होटल मालिक और आयोजक दोनों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नए साल का तोहफा: 1 घंटे ज्यादा मिल सकेगी शराब

त्योहारों की खुशी को देखते हुए विभाग ने दुकानों के समय में आंशिक छूट दी है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि क्रिसमस (24-25 दिसंबर) और नए साल (30-31 दिसंबर) के अवसर पर शराब की दुकानें अपने निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त खुली रहेंगी, ताकि कहीं भी भीड़ या अफरातफरी की स्थिति न बने।

"क्रिसमस और नए साल पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सभी होटल संचालकों को सूचित कर दिया गया है कि बिना अनुमति के शराब परोसना अपराध है। हमारी टीम लगातार गश्त और छापेमारी जारी रखेगी।"

राजेश त्रिपाठी, जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर



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