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दिल्ली में पाबंदियों पर घिरे गृह सचिव, सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

by on | 2026-10-15 13:38:14

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दिल्ली में पाबंदियों पर घिरे गृह सचिव, सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि 9 अक्टूबर के न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया। मोहन ने अपने खिलाफ जारी अवमानना नोटिस रद्द करने और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी से जुड़े आदेश में बदलाव की मांग की है।

शांति व्यवस्था का दिया हवाला

गोविंद मोहन ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में पाबंदियां शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के उद्देश्य से लगाई थीं। उन्होंने एक प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन का उल्लेख किया, जिसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। उन्होंने 20 जुलाई को नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस को मिले अनुभवों का भी हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के आदेश में केंद्र सरकार से कुछ सेवाओं पर लगी पूर्ण पाबंदी हटाने और जरूरत के मुताबिक सीमित प्रतिबंध लगाने को कहा था, ताकि दिल्ली के आम नागरिकों को परेशानी न हो।

24 घंटे बंद रहा मोबाइल इंटरनेट

गृह सचिव के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 1 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का अनुरोध किया था। इस पर कानून के तहत कार्रवाई की गई और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इसे उचित माना गया।

उन्होंने बताया कि रायसीना हिल के 4 किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रही। इस पाबंदी के दायरे में वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाएं शामिल नहीं थीं।

अवमानना नोटिस रद्द करने की मांग

मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ जारी अवमानना नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया है। साथ ही, उन्होंने 11 अक्टूबर के आदेश में बदलाव की मांग की, ताकि कानूनी सुरक्षा उपायों के तहत जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जा सके।

बेबाक24 टेक: दिल्ली में पाबंदियों और मोबाइल इंटरनेट बंद करने के फैसले पर गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बिना शर्त माफी मांगी है। अब उनके अनुरोधों पर न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण होगा।



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