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गाजीपुर में सड़क सुरक्षा पर कड़ा रुख: गोल्डन ऑवर जागरूकता और अवैध कट पर 'जीरो टॉलरेंस'

by admin@bebak24.com on | 2025-12-05 17:13:44

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गाजीपुर में सड़क सुरक्षा पर कड़ा रुख: गोल्डन ऑवर जागरूकता और अवैध कट पर 'जीरो टॉलरेंस'

गाजीपुर में सड़क सुरक्षा पर कड़ा रुख: गोल्डन ऑवर जागरूकता और अवैध कट पर 'जीरो टॉलरेंस'

गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

स्कूलों में जागरूकता और सख्ती

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से युवा चालकों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:

 * जागरूकता: विद्यालयों की प्रार्थना सभा में बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के संबंध में जागरूक किया जाए।

 * सख्ती: स्कूल की छुट्टी के दौरान बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे बच्चों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर विशेष निगरानी

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसएचओ (SHO) के नेतृत्व में टीमें गठित कर लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया।

 * लाइट्स और कट: एनएच पर जल रही लाइट्स की स्थिति की जांच की जाए, और उल्टी दिशा (Wrong Side) में आने वाले वाहनों का तत्काल चालान किया जाए।

 * गश्त: एसएचओ के साथ 112 की टीमें भी हाईवे पर मौजूद रहेंगी।

 * अवैध कट पर कार्रवाई: हाईवे पर बने अवैध कटों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए। यदि कोई व्यक्ति इन अवैध कटों का पुनः प्रयोग करता पाया गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गोल्डन ऑवर में सहायता और पुरस्कार

डीएम ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना के बाद का महत्वपूर्ण पहला घंटा) के भीतर जल्द से जल्द चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।

 * उन्होंने स्पष्ट किया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि इस मानवीय कार्य के लिए पुरस्कृत किए जाने का भी प्रावधान है।

वाहन चालकों के लिए आवश्यक निर्देश

हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:

 * वाहन को केवल चिन्हित स्थानों पर ही पार्क करें।

 * वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करें।

 * मोबाइल का प्रयोग न करें।

 * निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहन न चलाएं।

 * गलत दिशा में वाहन न चलाएं और नशे की हालत में वाहन न चलाएं।

इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को कड़ी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है।

ब्लैक स्पॉट और ई-रिक्शा रूट

एनएचएआई (NHAI) और लोक निर्माण विभाग को जनपद के ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, शहर में चलने वाले ई-रिक्शा को भी निर्धारित रूट के अनुसार ही चलाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर राकेश कुमार मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक भाष्कर मिश्रा, यातायात निरीक्षक, एनएचएआई और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।





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