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ऐतिहासिक हार: लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन बिल; सरकार को चाहिए थे 352 वोट, मिले केवल 298

by admin@bebak24.com on | 2026-04-17 20:50:02

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ऐतिहासिक हार: लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन बिल; सरकार को चाहिए थे 352 वोट, मिले केवल 298

नई दिल्ली | भारतीय संसदीय इतिहास में आज का दिन बेहद हलचल भरा रहा। मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रहा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।

वोटिंग का गणित: क्यों गिरा विधेयक?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिल सका।

कुल मतदान: 528 सांसदों ने वोट डाला।

पक्ष में वोट: 298 (सरकार को जीत के लिए 352 वोटों की दरकार थी)।

विपक्ष में वोट: 230।

परिणाम: दो-तिहाई बहुमत की कमी के कारण विधेयक गिर गया। इसके बाद सरकार ने संबंधित दो अन्य विधेयकों पर भी वोटिंग न कराने का फैसला लिया।

तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप

वोटिंग से पहले करीब 21 घंटे तक चली चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली:

अमित शाह का प्रहार: गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाले असल में एससी-एसटी (SC-ST) सीटों को बढ़ने से रोक रहे हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया: विधेयक गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने इसे 'संविधान की जीत' बताया। उन्होंने कहा— "यह केवल आरक्षण नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था बदलने की साजिश थी। यह संविधान की मूल भावना पर हमला था, जिसे हमने एकजुट होकर रोक दिया।"

किरेन रिजिजू का दुख: संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा— "विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक मौका गंवा दिया, लेकिन हमारा अभियान जारी रहेगा।"

बिल में क्या था खास प्रस्ताव?

इस विधेयक के पारित होने पर देश की राजनीति का ढांचा पूरी तरह बदल सकता था:

850 सीटें: लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना थी।

33% आरक्षण: 2029 के चुनावों से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का प्रावधान।

आधार: परिसीमन की प्रक्रिया को 2011 की जनगणना (संशोधित) और भविष्य की जनगणना से जोड़ा गया था।



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