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कफ सिरप तस्करी: मास्टरमाइंड शुभम के पिता भोला की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने माना 'फाइनेंसर'

by admin@bebak24.com on | 2026-01-12 23:55:07

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कफ सिरप तस्करी: मास्टरमाइंड शुभम के पिता भोला की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने माना 'फाइनेंसर'

अजय सिंह

सोनभद्र (ब्यूरो): अवैध कफ सिरप तस्करी के जरिए नशे का जाल फैलाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत अन्य सहयोगियों की जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता देखते हुए सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं।

​फर्जी फर्मों के जरिए चलता था 'ब्लैक गेम'

​सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी कि भोला प्रसाद केवल इस गिरोह का हिस्सा नहीं, बल्कि मुख्य वित्तपोषक (फाइनेंसर) है। जांच में सामने आया कि 'शैली ट्रेडर्स' के नाम पर देशभर में फर्जी फर्में बनाकर कफ सिरप की सप्लाई कागजों पर दिखाई जाती थी, जबकि असल में इसे नशे के लिए कालाबाजारी के जरिए खपाया जा रहा था। पुलिस ने अदालत में यह अंदेशा भी जताया कि यदि आरोपियों को जमानत मिली, तो वे देश छोड़कर फरार हो सकते हैं।

​बचाव पक्ष के तर्क पड़े फीके

​आरोपी भोला प्रसाद की ओर से कोर्ट में कई दलीलें दी गईं:

  • ​झारखंड में अक्टूबर 2028 तक का वैध व्यावसायिक लाइसेंस होने का दावा।
  • ​अप्रैल 2024 से अगस्त 2025 तक के ऑडिट रिपोर्ट और पक्के बिलों की मौजूदगी।
  • ​खराब स्वास्थ्य (बीमारी) का हवाला देकर राहत की मांग।



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