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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, डीएम ने परखीं तैयारियां

by on | 2026-01-11 21:57:12

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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, डीएम ने परखीं तैयारियां

गाजीपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने रविवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के लूदर्स कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज स्थित मतदेय स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और बूथों पर तैनात बीएलओ को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने मौके पर मौजूद नागरिकों से संवाद कर निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने की स्थिति भी जानी।

6 जनवरी को हो चुका है आलेख्य प्रकाशन

​जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। 11 जनवरी से जनपद के सभी बूथों पर बीएलओ ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ उपस्थित हैं। आम नागरिक यहां आकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भर सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' या 'voter.eci.gov.in' पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

सत्यापन के लिए पुराने रिकॉर्ड आएंगे काम

​डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि मतदाता सूची में नाम नहीं मिलता है, तो फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं या परिवार के बड़ों (माता-पिता/दादा-दादी) का नाम रहा हो, तो उसका विवरण देने से सत्यापन की प्रक्रिया काफी सरल और त्वरित हो जाती है।

ऑनलाइन सुधार और बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट

​जिन मतदाताओं की फोटो स्पष्ट नहीं है या जो 'नो मैपिंग' श्रेणी में हैं, वे बीएलओ से संपर्क कर सुधार करा सकते हैं। नई सुविधा के तहत नागरिक अब बीएलओ को 'कॉल रिक्वेस्ट' भी भेज सकते हैं, जिसके बाद बीएलओ स्वयं उनसे संपर्क करेंगे।

आयु के अनुसार देने होंगे ये दस्तावेज

​जिलाधिकारी ने जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेजों की अनिवार्यता स्पष्ट की:

  • 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे: आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैध दस्तावेजों में से कोई एक।
  • 1 जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच जन्मे: स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज।
  • 2004 के बाद जन्मे: स्वयं के साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेज अनिवार्य हैं।
  • इन 13 दस्तावेजों से हो सकेगी पहचान

    मतदाता सत्यापन के लिए केंद्र/राज्य सरकार का पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (9 सितंबर 2025 के निर्देशानुसार), निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल और भूमि आवंटन पत्र जैसे 13 दस्तावेज मान्य होंगे।



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