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झूठी शान की खातिर पिता बना जल्लाद, पत्नी के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर प्रेमियों को फंसाने की रची थी साजिश

by on | 2026-01-10 20:32:21

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झूठी शान की खातिर पिता बना जल्लाद, पत्नी के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर प्रेमियों को फंसाने की रची थी साजिश

सोनभद्र। जनपद के घोरावल थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस पिता ने बेटी को जीवन दिया, उसी ने अपनी ही संतान की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी पिता ने गांव के ही दो युवकों पर हत्या का आरोप मढ़ दिया, जिनसे उसकी बेटी के प्रेम संबंध थे। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

​पुलिस के अनुसार, मृतका का गांव के दो युवकों के साथ संपर्क था, जिससे उसका पिता रामलखन उर्फ रवि काफी नाराज रहता था। लोक-लाज और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी कृष्णावती के साथ मिलकर बेटी की हत्या की योजना बनाई। गला घोंटकर हत्या करने के बाद, साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को उसी स्थान पर रख दिया जहां प्रेमी-प्रेमिका अक्सर मिला करते थे, ताकि सारा शक उन युवकों पर जाए।

पुलिस को गुमराह करने का असफल प्रयास

​घटना के बाद आरोपी पिता ने खुद को पीड़ित बताते हुए पुलिस में दो नामजद युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा (मु0अ0सं0 05/26) दर्ज कराया। हालांकि, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जब टीम ने गहराई से जांच की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों (Technical Evidence) ने पिता की कहानी को झूठा साबित कर दिया।

​"जांच में पाया गया कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पिता ने स्वयं की थी और उसकी पत्नी ने इस अपराध में उसका पूरा सहयोग किया। साक्ष्यों को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी थी।" — पुलिस प्रवक्ता


अभियुक्तों का विवरण और गिरफ्तारी

​घोरावल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम महुआंव पाण्डेय से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया:

  1. रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे (पिता)
  2. कृष्णावती (माता)

​दोनों के विरुद्ध बीएनएस (BNS) की धारा 103(1), 238, और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है।

आरोपी पिता का पुराना आपराधिक इतिहास

​पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मुख्य आरोपी रामलखन एक शातिर अपराधी है। उस पर पहले भी हत्या (302) और गैर-इरादतन हत्या (304) जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं:

  • 1997: हत्या का मामला (धारा 302, 201)
  • 1998: आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट
  • 2022: गैर-इरादतन हत्या का मामला (धारा 304)

​पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मामले की आगे की विवेचना जारी है।



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