by on | 2026-01-09 22:54:29
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वाराणसी । सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में घिरे आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और उसी धनराशि का बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में दी गई दलीलें
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध दर्ज यह मामला राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते वे भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें शासन-प्रशासन के दबाव में निशाना बनाया जा रहा है। अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट किसी की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए नहीं, बल्कि एक सजग नागरिक के तौर पर तथ्यों की जांच की मांग के लिए था।
वहीं, अभियोजन और वादी पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपित के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और उनके कृत्य से वादी की सामाजिक छवि को अपूरणीय क्षति हुई है।
क्या है पूरा मामला?
मामला शहर के चौक थाने से जुड़ा है। बड़ी पियरी निवासी और हिंदू युवा वाहिनी के नेता अम्बरीष सिंह भोला ने 9 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अमिताभ ठाकुर ने 30 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में बिना किसी ठोस साक्ष्य के अम्बरीष सिंह पर आपराधिक मामलों और चर्चित 'कफ सिरप' प्रकरण में संलिप्तता के आरोप लगाए गए थे।
पुलिस ने इस मामले में अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हाल ही में अमिताभ ठाकुर को देवरिया से लाकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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