ब्रेकिंग न्यूज़
सोमनाथ में श्रद्धा और शक्ति का सैलाब: पीएम मोदी ने डमरू बजाकर और त्रिशूल थामकर किया 'शौर्य यात्रा' का शंखनाद
ताजा खबर ताजा खबर

धार्मिक स्थलों पर नहीं लगेगा गृहकर, नगर आयुक्त ने अफवाहों पर लगाया विराम

by admin@bebak24.com on | 2025-12-18 22:30:01

Share: Facebook | Twitter | WhatsApp | LinkedIn Visits: 3032


धार्मिक स्थलों पर नहीं लगेगा गृहकर, नगर आयुक्त ने अफवाहों पर लगाया विराम


वाराणसी | काशी के मंदिरों, मस्जिदों और अन्य उपासना स्थलों पर टैक्स लगाए जाने को लेकर बनी संशय की स्थिति पर नगर निगम ने पूर्ण विराम लगा दिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम वाराणसी किसी भी उपासना स्थल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और वे गृहकर (House Tax) से पूरी तरह मुक्त रहेंगे।

​स्मार्ट सिटी सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत उपासना स्थलों को गृहकर से छूट प्राप्त है। हालांकि, विधिक प्रावधानों के अनुसार जलकर और सीवरकर में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अब उत्तर प्रदेश शासन के नए निर्देशों के तहत जल, सीवर और गृहकर का एक ही एकीकृत बिल जारी किया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।

मुख्य बिंदु:

  • 80G का लाभ: जो उपासना स्थल आयकर की धारा 80G के अंतर्गत आते हैं, उन्हें जलकर और सीवरकर में 50% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
  • चिन्हीकरण जारी: कोतवाली जोन में अब तक 40 मंदिर, 6 मस्जिद और 1 गुरुद्वारा चिन्हित किए गए हैं।
  • कोई कार्रवाई नहीं: 20 हजार से ऊपर के बकाएदारों को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन उपासना स्थलों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।



Search
Recent News
Top Trending
Most Popular

Leave a Comment