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निर्माण श्रमिकों के लिए चेतावनी! 4 साल से नवीनीकरण नहीं कराया तो 31 दिसंबर के बाद पंजीयन रद्द

by admin@bebak24.com on | 2025-12-17 08:11:22

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निर्माण श्रमिकों के लिए चेतावनी! 4 साल से नवीनीकरण नहीं कराया तो 31 दिसंबर के बाद पंजीयन रद्द


मऊ (प्रतिनिधि)। जिले के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने अंतिम चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) के तहत 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के जो श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना अनिवार्य नवीनीकरण कराना होगा।

​सहायक श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि बोर्ड का सदस्य बने रहने और योजनाओं का नियमित लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक को हर वर्ष अपने निर्माण कार्य से संलग्न होने की दशा में नवीनीकरण कराना होता है।

क्या है डेडलाइन?

सचिव, बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद उन सभी श्रमिकों को निष्क्रिय सूची (Inactive List) में डाल दिया जाएगा, जिन्होंने पिछले चार या उससे अधिक वर्षों से अपना नवीनीकरण नहीं कराया है। निष्क्रिय सूची में जाने वाले श्रमिकों को पंजीकृत नहीं माना जाएगा और उन्हें बोर्ड की किसी भी योजना जैसे आवास सहायता, शिशु हितलाभ आदि के लिए आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा।

​मऊ के सभी पात्र श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे तत्काल नजदीकी जनसेवा केंद्र या ओपन पोर्टल (upbocw.in) पर जाकर अपना नवीनीकरण और अंशदान जमा कराकर अपना पंजीयन सक्रिय रखें।



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