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'बेहद निराशाजनक फैसला, हम हाईकोर्ट में देंगे चुनौती'— बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर बोलीं विनेश फोगाट की वकील रेबेका जॉन

by admin@bebak24.com on | 2026-08-03 14:21:10

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'बेहद निराशाजनक फैसला, हम हाईकोर्ट में देंगे चुनौती'— बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर बोलीं विनेश फोगाट की वकील रेबेका जॉन

नई दिल्ली : महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा भाजपा नेता और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद पहलवानों के कानूनी खेमे की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अदालत के इस फैसले पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए इसे 'अत्यंत निराशाजनक' करार दिया है।

एडवोकेट रेबेका जॉन के बयान की मुख्य बातें

मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा:

"यह फ़ैसला बेहद निराश करने वाला है। इस मामले में शिकायत करने वाली चार महिलाओं  ने अदालत के सामने पूरी ईमानदारी और निडरता से गवाही दी थी। बचाव पक्ष की कड़ी जिरह के दौरान भी उनके बयानों में कोई बदलाव नहीं आया था।"

"फैसले को ऊपरी अदालत में देंगे चुनौती, पलटेगा आदेश"

  • विस्तृत फैसले का इंतज़ार: रेबेका जॉन ने स्पष्ट किया कि कानूनी टीम को अभी तक अदालत का विस्तृत आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह समझ आ सके कि बरी करने का मुख्य आधार क्या रहा।

  • अपील की तैयारी: उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि यह बरी करने का फ़ैसला किस आधार पर आया है। फिलहाल हम इतना कहेंगे कि हम इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत  में चुनौती देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि यह फ़ैसला पलट दिया जाएगा।"

बृजभूषण शरण सिंह का पलटवार

दूसरी ओर, अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से कहा:

  • "कोर्ट ने कहा कि 'बृज भूषण सिंह और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है।' मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।"

बेबाक24 टेक

शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की कानूनी टीम द्वारा दिए गए इस बयान से साफ है कि यह मामला अभी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तृत फैसले का अध्ययन करने के बाद पहलवानों की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की जाएगी, जिससे यह बहुचर्चित कानूनी लड़ाई अब ऊपरी अदालत के मंच पर जारी रहेगी।



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