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ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई

by on | 2026-10-17 17:48:54

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ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

दिल्ली की साकेत अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ में उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने शनिवार को वारंट जारी करने का आदेश दिया। अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

नोटिस के बाद भी नहीं हो सकी कार्रवाई

अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन दिए गए पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला। इससे पहले इसी सप्ताह अदालत ने उन्हें नए सिरे से समन जारी किया था।

शिकायतकर्ता ने सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई पहले 20 नवंबर को निर्धारित थी, लेकिन अब इसे 31 अक्टूबर कर दिया गया है।

वीडियो को लेकर दर्ज हुई थी शिकायत

यह मामला ध्रुव राठी के वीडियो ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ से संबंधित है। शिकायतकर्ता विकास सांक्रित्यायन का आरोप है कि वीडियो में उनके बारे में झूठे और मानहानिकारक दावे किए गए थे। ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं; मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

शिकायतकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की

शिकायतकर्ता ने अदालत में दलील दी थी कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन के सिलसिले में फिलहाल भारत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से समन पहुंचाने में देरी होती रही है। शिकायतकर्ता ने हरियाणा में ध्रुव राठी के आवास की जानकारी होने की बात भी कही थी।

बेबाक24 टेक: साकेत अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामले में शिकायतकर्ता के आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय होना बाकी है और अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।



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