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जीएसटी नियमों में बदलाव की तैयारी, रिफंड और पंजीकरण में मिल सकती है राहत

by on | 2026-10-08 13:06:21

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जीएसटी नियमों में बदलाव की तैयारी, रिफंड और पंजीकरण में मिल सकती है राहत

नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

वस्तु एवं सेवा कर परिषद की गुरुवार को होने वाली अहम बैठक में कारोबारियों को राहत देने वाले कई प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। बैठक में रिफंड, पंजीकरण, विवरणी दाखिल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नियमों में बदलाव पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिल सकती है ढील

सूत्रों के मुताबिक, सामान्य कारोबारी खर्चों को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में लाने का प्रावधान किया जा सकता है। मौजूदा कुछ पाबंदियों में भी ढील दिए जाने की संभावना है।

इसके अलावा कारोबारियों को एक ही राज्य में जीएसटी पंजीकरण कराकर पूरे देश में कारोबार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी सामने आया है। इससे अलग-अलग राज्यों में पंजीकरण की जरूरत कम हो सकती है।

रिफंड का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव

बैठक में रिफंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव की संभावना है। प्रस्ताव के तहत सेवाओं के साथ संयंत्र और मशीनरी पर चुकाए गए कर को भी रिफंड के दायरे में लाया जा सकता है।

रिटर्न की प्रक्रिया में भी बदलाव प्रस्तावित है। इसके तहत खरीदार के खाते में संबंधित बदलाव स्वतः दर्ज होने की व्यवस्था की जा सकती है। वहीं, एक तय सीमा से कम राशि वाले मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

पंजीकरण प्रक्रिया आसान करने की तैयारी

सरकार के मुताबिक, फिलहाल 61% करदाताओं का पंजीकरण बिना अधिकारी के हस्तक्षेप के 3 कार्यदिवस के भीतर किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य इस प्रक्रिया को और सरल बनाना बताया जा रहा है।

हालांकि, इन सभी प्रस्तावों पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में ही होगा। बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि कारोबारियों को किन नियमों में वास्तविक राहत मिलती है।

बेबाक24 टेक

जीएसटी परिषद की बैठक में रिफंड, पंजीकरण, विवरणी और कर क्रेडिट से जुड़े नियमों को आसान बनाने वाले प्रस्तावों पर नजर है। अगर प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो कारोबारियों के लिए कर अनुपालन की प्रक्रिया कुछ हद तक सरल हो सकती है।



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