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सड़क हादसे में घायल की मदद की तो मिलेंगे 25 हजार: 'गुड सेमरीटन' को सम्मान, 'हिट एंड रन' पीड़ितों को मुआवजा और कैशलेस इलाज का कवच

by on | 2026-10-02 18:30:15

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सड़क हादसे में घायल की मदद की तो मिलेंगे 25 हजार: 'गुड सेमरीटन' को सम्मान, 'हिट एंड रन' पीड़ितों को मुआवजा और कैशलेस इलाज का कवच

​बलिया (बेबाक 24)। सड़क पर लहूलुहान पड़े हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने से अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। सरकार न केवल आपकी पहचान की सुरक्षा करेगी, बल्कि आपकी इस मानवीय पहल को नकद पुरस्कार और सम्मानपत्र से भी नवाजेगी। गुरुवार को विकासखंड हनुमानगंज के सभागार में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने 'राहवीर योजना', 'हिट एंड रन मुआवजा योजना' और 'कैशलेस चिकित्सा योजना' की बारीकियों से लोगों को रूबरू कराया।

​कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एआरटीओ (प्रशासन) अरुण कुमार राय ने बताया कि अक्सर लोग पुलिसिया पचड़े और कानूनी मुकदमों के डर से सड़क हादसे में तड़पते इंसान को छोड़कर निकल जाते हैं। इसी झिझक को खत्म करने के लिए सरकार 'राहवीर योजना' (गुड सेमरीटन) लेकर आई है। अगर आप सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाते हैं, तो सरकार की ओर से आपको 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।

​'हिट एंड रन' में मौत पर 2 लाख का मुआवजा

​अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2022 से लागू 'हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा योजना-2022' के तहत ऐसे हादसों को कवर किया जाता है, जिनमें अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है।

  • ​मृत्यु होने पर: मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजा।
  • ​गंभीर घायल होने पर: नियमानुसार निर्धारित मुआवजा राशि का प्रावधान।
  • ​दावा प्रक्रिया: पीड़ित या उसके परिजन संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला स्तर पर गठित समिति/निर्धारित अधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। (नोट: यदि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान हो जाती है, तो मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT के जरिए तय किया जाएगा।)

​7 दिनों तक 1.5 लाख का कैशलेस इलाज

​हादसे के शुरुआती 'गोल्डन आवर' में मरीज को बिना किसी वित्तीय बाधा के इलाज मिले, इसके लिए 'कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम' की जानकारी भी साझा की गई।

  • ​निःशुल्क इलाज: पंजीकृत अस्पतालों में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के दिन से अगले 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
  • ​अस्पताल की जिम्मेदारी: मरीज या परिजनों से एक पैसा भी नहीं वसूला जाएगा; अस्पताल खुद ऑनलाइन क्लेम पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करेगा।
  • ​अनिवार्य शर्त: दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना देना आवश्यक होगा।

​अधिकारियों ने आम जनता से अपील की कि वे सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद के लिए निर्भीक होकर आगे आएं और इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ खुद भी समझें और दूसरों को भी जागरूक करें।



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