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बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट से बरी! बजरंग पूनिया बोले- 'पावर के दम पर तोड़े गए गवाह'

by admin@bebak24.com on | 2026-08-03 14:05:41

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बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट से बरी! बजरंग पूनिया बोले- 'पावर के दम पर तोड़े गए गवाह'

नई दिल्ली : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है।

अदालत के इस फैसले के बाद जहां बृजभूषण शरण सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया, वहीं आंदोलनकारी पहलवानों और उनके वकीलों ने फैसले पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है।

बरी होने पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान: "मैंने कभी खुद को अपराधी नहीं माना"

अदालत के आदेश के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा:

"अदालत ने कहा कि बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।"

राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर के आंदोलन को विपक्षी दलों ने हवा दी थी और उनकी फांसी की मांग की जा रही थी। अब उन नेताओं को अपने अंदर झांककर देखना चाहिए।

बजरंग पूनिया का पलटवार: "उनके पास सारी ताकत थी, गवाह तोड़ दिए"

अदालत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा:

  • ताकत के दुरुपयोग का आरोप: "आज के फैसले से यह साफ हो गया है कि सारी ताकत उनके पास है। उन्होंने गवाहों को तोड़ दिया।"

  • विस्तृत आदेश का इंतजार: उन्होंने आगे कहा कि वे और उनके साथी पहलवान अदालत के विस्तृत आदेश का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि बरी करने का आधार क्या बनाया गया है।

वहीं, पहलवान विनेश फोगाट की वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने फैसले को अत्यंत निराशाजनक बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता महिला पहलवानों ने अदालत में बिना बदले पूरी ईमानदारी से गवाही दी थी।

जनवरी 2023 से अगस्त 2026 तक: मामले की पूरी टाइमलाइन

  • जनवरी 2023: विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जंतर-मंतर पर पहली बार धरना दिया।

  • अप्रैल 2023: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और 354A के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

  • मई 2024: कोर्ट ने 5 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए थे।

  • 3 अगस्त 2026: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बरी किया।

बेबाक24 टेक

देश के शीर्ष पहलवानों द्वारा सड़कों पर महीनों तक किए गए ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के बाद अदालत का यह फैसला भारतीय खेल और कानूनी गलियारों में बहस का नया दौर शुरू करेगा। जहां आरोपी पक्ष इसे सत्य की विजय बता रहा है, वहीं पहलवानों का पक्ष विस्तृत आदेश आने के बाद ऊपरी अदालत का रुख कर सकता है।



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