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साइबर मानहानि और धमकी के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज: अमिताभ ठाकुर, नूतन ठाकुर नामजद

by admin@bebak24.com on | 2025-12-14 13:25:44

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साइबर मानहानि और धमकी के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज: अमिताभ ठाकुर, नूतन ठाकुर नामजद


​वाराणसी:  चौक पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है। यह एफ.आई.आर. अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर  पर मानहानि और आपराधिक धमकी के आरोपों को लेकर दर्ज की गई है।
​ मामले का विवरण
​जिले/कमिश्नरेट का नाम: काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)
​पुलिस स्टेशन (पी.एस.): चौक
​एफ.आई.आर. संख्या: 0155
​तिथि और समय: 08/12/2025 को 03:33 बजे
​संबंधित धाराएं: बी.एन.एस. 2023 की धाराएँ 196, 229, 356(2) और 356(3)। (ये धाराएँ मुख्य रूप से झूठे साक्ष्य देना, मानहानि, और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं।)
शिकायतकर्ता और आरोपी
​शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता: अमरीश कुमार सिंह, पुत्र श्री जय प्रकाश सिंह, निवासी-सीके 65/467 बड़ी पियरी, थाना चौक, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)।
​नामजद आरोपी:
​अमिताभ ठाकुर
​नूतन ठाकुर
​अन्य अज्ञात
​प्राथमिक सूचना के मुख्य अंश
​प्राथमिक सूचना के अनुसार, शिकायतकर्ता अमरीश कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त (अमिताभ ठाकुर) ने एक फर्जी शिकायत एवं मानहानिकारक आरोप लगाते हुए, एक पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज/पोस्ट सोशल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्ट/जारी किए।
​आरोप है कि यह कृत्य द्वेषपूर्ण भावना से किया गया, जिससे शिकायतकर्ता को मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंची है। शिकायत में दावा किया गया है कि यह पोस्ट दुर्भावनापूर्ण है, जो सामाजिक रूप से उन्हें क्षति पहुँचाने और उनकी छवि धूमिल करने के इरादे से बनाई गई है।
​एफ.आई.आर. में आगे कहा गया है कि अभियुक्तों ने उक्त कृत्यों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने का छोटा षडयंत्र एवं दुष्कृत्य किया है।
​ आगे की कार्यवाही
​चौक पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए, एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है।
​जाँच अधिकारी (I.O.) का नाम: सुदीप कुमार सिंह
​पद: उप-निरीक्षक (SI-Sub-Inspector)
​जाँच अधिकारी को मामले की गहराई से छानबीन करने और विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मामले में साक्ष्य जुटाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही करेगी।



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