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पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल कर बढ़ा, डीजल पर आधी हुई दर

by on | 2026-10-16 13:37:02

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पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल कर बढ़ा, डीजल पर आधी हुई दर

नई दिल्ली | बेबाक24 न्यूज़

केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) की दरों में बदलाव किया है। 16 अक्तूबर से लागू नई दरों के तहत पेट्रोल निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपये से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल निर्यात पर शुल्क 16 रुपये से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इन बदलावों की जानकारी दी। सरकार हर 15 दिन में इन दरों की समीक्षा करती है।

पेट्रोल और डीजल पर नई दरें

ईंधनपुरानी दरनई दर
पेट्रोल निर्यात0.5 रुपये/लीटर2.5 रुपये/लीटर
डीजल निर्यात16 रुपये/लीटर8.5 रुपये/लीटर
एटीएफ निर्यात10.5 रुपये/लीटर10.5 रुपये/लीटर

क्यों बदली गईं दरें?

सरकार ने पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से ये शुल्क लगाए थे। शुरुआत में डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क लगाया गया था, जबकि बाद में पेट्रोल को भी इसके दायरे में लाया गया।

विंडफॉल कर का उद्देश्य वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने से निर्यातकों को मिलने वाले असाधारण लाभ पर कर लगाना और घरेलू बाजार के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सीधे बदलाव की घोषणा नहीं हुई है।

नई दरें मुख्य रूप से निर्यात पर लागू होंगी। इनका असर निर्यातकों की लागत और मुनाफे पर पड़ सकता है।

बेबाक24 टेक: सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर कर बढ़ाकर और डीजल पर घटाकर दोनों ईंधनों के लिए अलग-अलग दरें तय की हैं। घरेलू बिक्री पर शुल्क अपरिवर्तित रहने के कारण उपभोक्ताओं को तत्काल सीधा असर पड़ने की बात नहीं कही गई है।



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