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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन, पुलिस से धक्का-मुक्की मामले में 8 नामजद व 400 अज्ञात पर FIR दर्ज!

by on | 2026-10-07 23:26:28

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन, पुलिस से धक्का-मुक्की मामले में 8 नामजद व 400 अज्ञात पर FIR दर्ज!

​मऊ (उत्तर प्रदेश): जनपद मऊ के थाना कोतवाली नगर में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ अभद्रता, पुतला दहन और धक्का-मुक्की करने के आरोप में 8 नामजद समेत 200 से 400 अज्ञात लोगों पर संगीन धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।

​यह कार्रवाई उपनिरीक्षक राजेश कुमार की तहरीर पर 6 अक्टूबर 2026 को की गई है।

​क्या है पूरा मामला?

​मिली जानकारी के अनुसार, 5 अक्टूबर 2026 को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एवं भाकपा (माकपा) के नेतृत्व में सोनीधापा ग्राउंड से कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च/जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक मार्ग पर उत्तेजक व अभद्र नारेबाजी की।

​जैसे ही जुलूस आजमगढ़ तिराहे के पास पहुंचा, कुछ लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार का पुतला सार्वजनिक रूप से जलाने का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिस बल ने पुतले को अपने कब्जे में लेकर जलाने का प्रयास विफल कर दिया, जिसके दौरान पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हुई।

​नामजद आरोपी (8 सपा व अन्य नेता):

​प्राथमिकी के अनुसार निम्नलिखित लोगों को नामजद किया गया है:

  1. ​मयंक पांडे (सपा नेता)

  1. ​अजय यादव उर्फ प्रियांशु (निवासी: नई बाजार, दोहरीघाट)

  1. ​शाहनवाज आलम (निवासी: मनसुखपुरा, कोतवाली नगर)

  1. ​रवि प्रकाश (पिता: सुरेंद्र यादव, निवासी: ग्रीन स्ट्रीट, कोतवाली नगर)

  1. ​अखिलेश भारती (पिता: राम प्रसाद, निवासी: बड़ी रस्सी, सरायलखंसी)

  1. ​देवेंद्र पांडे उर्फ सत्यम (पिता: ईश्वर चंद्र पांडे, निवासी: हाजीपुर, घोसी)

  1. ​आशीष यादव (पिता: रविनाथ यादव, निवासी: रैकवारडीह, सरायलखंसी)

  1. ​उमाशंकर उर्फ सोनू पंडित (पिता: भगवान, निवासी: सहरोज, कोपागंज)

​इसके अलावा 200 से 400 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

​दर्ज कानूनी धाराएं (BNS, 2023):

​पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:

  • ​धारा 3(5): समान मंशा (Common Intention)

  • ​धारा 189(2): गैर-कानूनी जमावड़ा / उपद्रव

  • ​धारा 221: लोकसेवक के काम में बाधा डालना

  • ​धारा 287: सार्वजनिक मार्ग या जनसुरक्षा में बाधा/लापरवाही

​बेबाक राय: जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन का अधिकार हर दल को है, लेकिन प्रशासनिक सीमाओं को लांघकर पुलिस और कानून व्यवस्था से उलझना नेताओं को भारी पड़ गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान कैसे करती है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।



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