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दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करने वाले हरिमंगल को आजीवन कारावास

by admin@bebak24.com on | 2025-12-23 23:04:45

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दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करने वाले हरिमंगल को आजीवन कारावास

अजय सिंह

सोनभद्र। पांच वर्ष पूर्व एक महिला के साथ बलात्कार और फिर उसकी नृशंस हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (FTC/CAW) अर्चना रानी की अदालत ने आरोपी हरिमंगल खरवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 7 दिसंबर 2020 की है। जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने गई युवती जब अगली सुबह तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। युवती का शव एक खेत में मिला था। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

विवेचना में खुला राज

पुलिस जांच के दौरान जुगैल निवासी हरिमंगल खरवार का नाम सामने आया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी की दलीलों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद, अदालत ने माना कि हरिमंगल ने ही बलात्कार के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से महिला की हत्या की थी।

  • जुर्माना न भरने पर: दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
  • सजा में राहत: जेल में बिताई गई पिछली अवधि को मुख्य सजा में शामिल किया जाएगा।



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